हमीरपुर। प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिला हमीरपुर में खरीफ सीजन के दौरान मक्की और धान की फसल का बीमा किया जा रहा है। कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. डीडी शर्मा ने बताया कि फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
उन्होंने बताया कि मक्की की फसल के लिए जिले की सभी तहसीलें और उपतहसीलें अधिसूचित हैं, जबकि धान की फसल के लिए हमीरपुर, नादौन और भोरंज तहसीलें अधिसूचित की गई हैं। इन क्षेत्रों के किसान, बटाईदार और काश्तकार योजना का लाभ उठा सकते हैं।
किसान फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड और भूमि संबंधी दस्तावेजों के साथ बीमा कंपनी, लोक मित्र केंद्र, बैंक या ऑनलाइन माध्यम से बीमा करवा सकते हैं। ऋणी किसानों का बीमा संबंधित वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वतः किया जाएगा। यदि कोई ऋणी किसान योजना का लाभ नहीं लेना चाहता, तो उसे संबंधित बैंक शाखा में घोषणा पत्र जमा करना होगा।
डॉ. डीडी शर्मा ने बताया कि जिले में खरीफ मौसम के लिए क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है। मक्की और धान की फसल के लिए प्रीमियम 1,200 रुपये प्रति हेक्टेयर (48 रुपये प्रति कनाल) निर्धारित किया गया है, जबकि बीमित राशि 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर रहेगी।