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Hamirpur (Himachal) News: स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के खाने की टेस्टिंग करेगा खाद्य सुरक्षा विभाग

Thu, 20 Mar 2025 05:43 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
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हमीरपुर। स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में खाद्य सुरक्षा विभाग खाने की टेस्टिंग करेगा। उपायुक्त अमरजीत सिंह ने बुधवार को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि खाने-पीने की चीजों की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है। इसलिए, सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोताही न बरतें।
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उपायुक्त ने बताया कि होटल, रेस्तरां, ढाबा और खाने-पीने की दुकानों इत्यादि के पंजीकरण और लाइसेंसिंग के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है। जिला हमीरपुर में अभी तक लगभग 1553 व्यवसायियों एवं संस्थानों को लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। इन व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों में नियमित रूप से सैंपलिंग एवं टेस्टिंग की जानी चाहिए।
उपायुक्त ने स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में भी खाने की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सैंपलिंग एवं टेंस्टिंग के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिला के सबसे बड़े धार्मिक स्थल बाबा बालक नाथ मंदिर में ‘भोग’ योजना के तहत प्रसाद और लंगर के खाने की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को अतिशीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुकानों में तलाई के लिए प्रयोग हो चुके तेल की कलेक्शन के लिए अब प्रदेश सरकार ने एक नई फर्म को अधिकृत किया है। वहीं हमीरपुर शहर में क्लीन स्ट्रीट फूड हब के निर्माण और खाद्य सुरक्षा से संबंधित कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बैठक में खाद्य सुरक्षा एवं मानक विभाग के सहायक आयुक्त अनिल शर्मा ने विभिन्न मुद्दों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस अवसर पर एडीएम राहुल चौहान, सीएमओ डॉ. प्रवीण चौधरी और अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।
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77 प्रतिष्ठानों के सैंपल लिए, 15 के सैंपल फेल
डीसी हमीरपुर अमरजीत सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने इस वित्त वर्ष के दौरान जिला के विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों से 77 सैंपल लिए थे। इनमें से 15 खाद्य वस्तुओं के सैंपल ठीक नहीं पाए गए हैं। इन मामलों में कार्रवाई की जा रही है। इनके अलावा कई पुराने मामलों के दोषी कारोबारियों को लगभग 2.21 लाख रुपये का जुर्माना किया गया है।
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