भोटा (हमीरपुर)। नगर पंचायत भोटा के तहत अब किसी भी स्थानीय व्यक्ति की मृत्यु पर भोटा बाजार बंद रहेगा। अगर कोई व्यापारी दुकान खोलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूल किया जाएगा।
कार्रवाई के तौर पर वसूले जाने वाली जुर्माना राशि व्यापार मंडल की बैठक में तय की जाएगी। इसका उद्देश्य दिवंगत आत्मा के निधन पर दुख जताते हुए संवेदना प्रकट करना है। इस दौरान कई व्यापारी अपनी दुकानों को खुला रखते हैं तथा कुछ व्यापारी शोक प्रकट करते हुए दुकानों को बंद कर देते हैं। इससे व्यापार मंडल के बीच दोहरी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं।
हालांकि व्यापार मंडल ने इस पर पहले भी अपने निर्देश जारी किए थे, लेकिन जुर्माना आदि की व्यवस्था न होने के कारण दुकानदार इसे गंभीरता से नहीं ले रहे थे। मगर अब व्यापारियों ने स्वयं ही इस पर पहल करते हुए व्यापार मंडल के समक्ष इस मुद्दे को उठाया है। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के अनुसार नगर पंचायत भोटा के तहत यदि किसी व्यक्ति (पुरुष या महिला) का निधन हो जाता है, तो उसकी शव यात्रा बाजार से होते हुए श्मशानघाट तक पहुंचती है। इससे दुकानें खुली रहने से संतप्त परिवार के मन में भी दुख होता है।
ऐसे में व्यापार मंडल ने इसे गंभीरता के साथ लागू करने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि जुर्माने की राशि बैठक में तय की जाएगी। जुर्माना राशि दो से पांच हजार रुपये तक हो सकती है। संवाद