नई राशि मिलने के बाद पात्र पेंशनरों का संशोधित पेंशन एरियर पूरा हो जाएगा। बोर्ड प्रबंधन ने सभी पेंशन वितरण अधिकारियों और संबंधित बैंकों को पात्र पेंशनरों की बची हुई राशि निकालकर उनके खातों में वितरित करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, पेंशनरों को सकल एरियर की पूरी राशि सीधे खाते में नहीं मिलेगी। पहले बकाया राशि में से अंतरिम राहत (आईआर) की पहली से चौथी किस्त और महंगाई राहत (डीआर) की 12 किस्तों का समायोजन किया जाएगा। इसके अलावा यदि किसी पेंशनर से कोई अन्य राशि वसूल की जानी है तो उसे भी एरियर में से काटा जाएगा। इन कटौतियों के बाद बची नेट राशि पेंशनर के खाते में जारी की जाएगी।