चंबा। जमीन खरीदने के लिए 2.80 लाख रुपये का ऋण लेकर दिए चेक का बाउंस होना एक व्यक्ति पर भारी पड़ गया। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी चंबा डॉ. पार्थ जैन की अदालत ने चेक बाउंस होने के दोषी व्यक्ति को दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने दोषी पर 4.10 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जानकारी के अनुसार जनवरी 2021 में एक व्यक्ति ने जमीन खरीदने के लिए शिकायतकर्ता से 2.80 लाख रुपये ऋण का लिया। उसने शिकायतकर्ता से कहा कि वह उक्त ऋण राशि को छह माह की अनुबंधित समय अवधि में वापस लौटा देगा। जमानत के तौर पर आरोपी ने शिकायतकर्ता को चेक सौंपा। निर्धारित समयावधि बीतने के बाद पैसे वापस न मिलने पर शिकायतकर्ता ने व्यक्ति से संपर्क साध कर उधार लिए पैसे लौटने की बात कही। जिस पर वह आजकल में पैसे लौटने की बात कहने लगा। इसके बाद व्यक्ति ने उसके द्वारा दिए गए चेक को बैंक में दिया, लेकिन बैंक खाते में पैसे न होने पर चेक बाउंस हो गया। इसके बाद न्यायालय में मामला गया। अब न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है।