चुवाड़ी (चंबा)। विद्युत बोर्ड से बिना अनुमति के पेड़ काटने पर ठेकेदार को 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस पेड़ के काटने से बिजली का खंभा क्षतिग्रस्त हुआ है और तार भी टूटे थे। ऐसे में कुठेड़ पंचायत के चार गांव में 18 घंटे से बिजली गुल है, जिससे विद्यार्थियों सहित लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
दरअसल, चुवाड़ी परिक्षेत्र में एक ठेकेदार ने स्थानीय लोगों से पेड़ खरीदे हैं, जिन्हें काटने का कार्य ठेकेदार की ओर से किया जा रहा है। बुधवार को दोपहर के समय कुठेड़ पंचायत में बिजली के खंभे के साथ ठेकेदार ने पेड़ काटा। जिसकी जानकारी विद्युत बोर्ड चुवाड़ी को नहीं दी गई। पेड़ के गिरने से बिजली का खंभा क्षतिग्रस्त हो गया। ऐसे में कुठेड़ पंचायत के कुड़णू, तलाटा और लग्गा गांव में बिजली आपूर्ति बंद हो गई है। इसकी सूचना जैसे ही बिजली बोर्ड के सहायक अभियंता को मिली। उन्होंने ठेकेदार को बिना अनुमति के पेड़ काटने और खंभे के क्षतिग्रस्त होने पर उसकी भरपाई के लिए जुर्माना लगाया। इसके साथ ही विद्युत बोर्ड के सहायक अभियंता ठेकेदार को भविष्य में ऐसा न करने की भी हिदायत दी है।
विद्युत बोर्ड के सहायक अभियंता रंजीत शर्मा का कहना है कि बोर्ड को बिना सूचित किए पेड़ काटने पर बिजली का खंभा क्षतिग्रस्त होने पर ठेकेदार को 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। बिजली जल्द बहाल हो जाएगी।