चंबा। नगर परिषद चंबा ने तंबाकू बिक्री के लिए लाइसेंस संबंधी नियमों को सख्त कर दिया है। दुकानदारों को 500 रुपये शुल्क देकर लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा। नगर परिषद में अब तक करीब 110 दुकानदारों ने आवेदन कर दिया है। यह लाइसेंस तीन साल तक वैध रहेगा और इसके बाद इसे नवीनीकरण करना होगा।
नगर परिषद ने चेताया है कि बिना लाइसेंस तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहली बार पकड़े जाने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर उससे भी अधिक जुर्माना लगाया जाएगा। नगर परिषद ने स्पष्ट किया है कि यह नियम न केवल कानून का पालन सुनिश्चित करेगा बल्कि जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। बता दें नगर परिषद के दायरे में करीब 451 दुकानें हैं। नगर परिषद की अध्यक्ष नीलम नैयर का कहना है कि लाइसेंस बनवाना सभी दुकानदारों के लिए अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में कोई ढील नहीं दी जाएगी।