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चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को एक साल की कैद

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चंबा। न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तीसा पार्थ जैन की अदालत ने चोरी के मामले में दो दोषियों को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। रजमान निवासी गांव दलवाई परंगणा लोहटिकरी तहसील चुराह जिला चंबा, नूर मोहम्मद निवासी गांव डांड परंगणा जसौरगढ़ को धारा 457 के तहत एक साल का कारावास और जुर्माने भी लगाया गया है।
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जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषियों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा धारा 380 के तहत एक साल का कारावास और एक हजार जुर्माना किया गया है। जुर्माना न देने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास आरोपियों को भुगतना पड़ेगा। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। इस मामले की पैरवी जिला उप न्यायवादी कंवर उदय सिंह ने की।
जानकारी के अनुसार 28 मार्च 2009 को अज्ञात लोगों ने कुतुबदी की चिल्ली गांव स्थित दुकान का ताला तोड़कर दुकान से मोबाइल फोन, रिचार्ज कूपन, सहित सीडी और डीवीडी प्लेयर पर हाथ साफ कर दिया था।
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पुलिस को मामले की सूचना मिली और अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने मामले में जांच के दौरान उक्त आरोपियों को संलिप्त पाया। पुलिस ने आगामी कार्रवाई करते हुए अदालत में चालान पेश किया।
इस मामले में 13 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत में सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक साल के कारावास की सजा सुनाई है।
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