चंबा। दुर्घटनाग्रस्त बीमित वाहन का मुआवजा न देना बीमा कंपनी को भारी पड़ गया है। जिला उपभोक्ता आयोग धर्मशाला/चंबा की अदालत ने कंपनी को 3.90 लाख रुपये की राशि नौ प्रतिशत ब्याज दर के हिसाब से प्रभावित को अदा करने का आदेश जारी किया है।
मामले में पीड़ित बचन सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी कार का बीमा 22 अक्तूबर 2021 को करवाया, जो 21 अक्तूबर 2022 तक वैद्य था। 16 फरवरी 2022 को सैंद नाला में वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में चालक विपन कुमार की में मौत हो गई। दुर्घटना उपरांत सर्वेयर, पुलिस टीम ने घटनास्थल पर वास्तु स्थिति का जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार की। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने गाड़ी का बीमा करने वाली कंपनी को समस्त दस्तावेज सौंपकर मुआवजा राशि के लिए आवेदन किया। दो माह तक चले कागजों को लेकर तफ्तीश के बाद कंपनी ने बीमा की राशि देने से साफ मना कर दिया। इसके बाद जिला उपभोक्ता आयोग में मामला पहुंचा। अब हिमांशु मिश्रा की अदालत ने फैसला सुनाया है।