प्रति टुकड़ा 200 रुपये लगाया जाएगा जुर्माना, डीएलसीसी की बैठक में एडीसी के निर्देश
सिंगल बीड़ी और सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों पर सख्ती से करेंगे कार्रवाई : अमित
जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में तंबाकू नियंत्रण पर हुई विस्तार से चर्चा
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। यदि किसी भी बस अड्डा परिसर में बीड़ी अथवा सिगरेट के बड्स (टुकड़े) पाए गए तो अड्डा प्रभारी को प्रत्येक बड्स के लिए 200 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। ये निर्देश अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मेहरा ने जिला स्तरीय समन्वय समिति (डीएलसीसी) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। उन्होंने एचआरटीसी के अधिकारी से बस अड्डों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र बनाए रखने और तंबाकू उत्पादों के सेवन एवं बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।
उन्होंने व्यापार मंडल से 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने और पुलिस से शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू की बिक्री पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में खुले तंबाकू उत्पादों, जैसे खैनी, गुटका आदि की बिक्री और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध है। यदि कोई दुकानदार इन प्रतिबंधित उत्पादों का विक्रय करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिले में 55 गांव तंबाकू मुक्त हैं। इस संख्या को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी (तंबाकू नियंत्रण) डॉ. करण हितैषी ने तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और कोटपा अधिनियम-2003 के विभिन्न प्रावधानों और जिले में संचालित जागरूकता एवं प्रवर्तन गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी।