राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों का होगा निस्तारण
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एकांश कपिल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिले की सभी अदालतों में 22 अगस्त को राज्य लोक अदालत का आयोजन होगा।
12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 22 अगस्त को आयोजित राज्य लोक अदालत में मुख्य रूप से परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत चैक अनादरण (चेक बाउंस) से संबंधित मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा।
12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक ऋण एवं वसूली, पारिवारिक विवाद, श्रम एवं मजदूरी, विद्युत एवं जल बिल, भूमि विवाद सहित अन्य समझौता योग्य मामलों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को न्यायालय शुल्क की वापसी, समय और धन की बचत के साथ विवादों के स्थायी समाधान का अवसर मिलता है। लोक अदालत में पारित अवार्ड सिविल न्यायालय की डिक्री के समान प्रभावी होता है। उन्होंने संबंधित पक्षकारों से आग्रह किया कि यदि उनके मामले लोक अदालत में निस्तारित किए जा सकते हैं तो वे अपने अधिवक्ता अथवा संबंधित न्यायालय से संपर्क कर अपने मामलों को लोक अदालत में सूचीबद्ध करवाएं तथा इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।