जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग करेगा कार्रवाई, निरीक्षण करने के लिए दो टीमें गठित
घरेलू सिलिंडर मिलने पर होगा जब्त, दुकानदार के खिलाफ भी कसा जाएगा शिकंजा
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेले के दौरान अस्थायी बाजार में घरेलू गैस सिलिंडर का प्रयोग करने वाले दुकानदार नपेंगे। जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने इस बारे में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
विभाग ने मेले के दौरान सुरक्षा और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए रणनीति तैयार की है। निरीक्षण के लिए दो विशेष टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें मेला क्षेत्र में औचक निरीक्षण करेंगी। घरेलू गैस सिलिंडर केवल घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित हैं। इनका होटल, ढाबे, फास्ट फूड स्टॉल, चाय की दुकानों अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में उपयोग करना गैस नियंत्रण नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में न केवल दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है, बल्कि घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली रसोई गैस की व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार विभाग ने पहले से ही निगरानी व्यवस्था मजबूत कर दी है। निरीक्षण के दौरान यदि किसी अस्थायी दुकान, रेहड़ी, फड़ी या खाद्य स्टॉल पर घरेलू सिलिंडर का उपयोग होता पाया गया तो सिलिंडर को जब्त कर लिया जाएगा। दुकानदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं एलपीजी नियंत्रण आदेश के तहत नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के नियंत्रक कर्ण ठाकुर ने मेले में कारोबार करने वाले सभी दुकानदारों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत व्यावसायिक गैस सिलिंडरों का ही उपयोग करें।