अब दुकानों से प्रतिमाह 100 और घरों से 50 रुपये लिया जाएगा सेनिटेशन शुल्क
दोपहिया वाहनों का 50, कार का 100 और बसों का लगेगा 500 रुपये ग्रीन टैक्स
पंजीकृत वाहनों को मिलेगी छूट, भरमौर से खड़ामुख जाने वालों को जारी होंगे पास
संवाद न्यूज एजेंसी
भरमौर (चंबा)। जनजातीय क्षेत्र भरमौर में एक जुलाई से दुकानों से 100 रुपये और घरों से 50 रुपये प्रतिमाह सेनिटेशन शुल्क लिया जाएगा।
एक जुलाई से ही भरमौर में प्रवेश करने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स भी लागू किया जाएगा। दोपहिया वाहन चालकों से 50 रुपये, कार से 100 रुपये, एसयूवी-एमयूवी से 300 और बसों से 500 रुपये ग्रीन टैक्स लिया जाएगा। आरएलए भरमौर में पंजीकृत वाहनों, स्थानीय निवासियों के वाहनों और टैक्सी यूनियन के वाहनों को ग्रीन टैक्स से छूट मिलेगी। जो वाहन प्रतिदिन भरमौर से खड़ामुख की ओर जाते हैं, उनके लिए प्रशासन विशेष पास जारी करेगा। भरमौर में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) की बैठक में उपमंडल अधिकारी (ना) भरमौर विकास शर्मा ने यह जानकारी दी।
बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त एवं अध्यक्ष विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण मुकेश रेपसवाल ने वर्चुअल माध्यम से की। उन्होंने विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों, आय के स्रोतों और क्षेत्र के विकास एवं स्वच्छता से जुड़े विषयों पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। एसडीएम ने बताया कि ग्रीन टैक्स लागू होने से यात्रा सीजन के दौरान लगभग 70 लाख की अतिरिक्त आय होने की उम्मीद है। इसका उपयोग क्षेत्र के विकास एवं पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्यों में किया जाएगा।
एसडीएम विकास शर्मा ने प्राधिकरण की विभिन्न गतिविधियों और आगामी योजनाओं से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की आय लगभग 40 लाख रही है। एक जुलाई से भरमौर में प्रवेश करने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स भी लागू किया जाएगा। ग्रीन टैक्स लागू होने से यात्रा सीजन के दौरान लगभग 70 लाख की अतिरिक्त आय होने की उम्मीद है। निर्णय लिया कि विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के तहत सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव संबंधित पंचायतों की ओर से किया जाएगा। बैठक में जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता विजय नाग, लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता संजीव कुमार शर्मा और विद्युत बोर्ड के सहायक अभियंता कृष्ण कुमार आदि मौजूद रहे।