चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरमेश कुमार की अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के करीब 140 चालान पेश किए गए। इनमें 62 चालान के तहत 54,500 रुपये जुर्माना वसूला गया।
न्यायाधीश ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की नसीहत दी। चेताया की दोबारा पकड़े जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस और न्यायालय की ओर से समय-समय पर नकेल कसी जाती है। यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार की ओर से चालान की राशि को भी बढ़ाया गया है। चालान होने की सूरत में कई वाहन चालक मौके पर चालान भुगत लेते हैं तो कई न्यायालय में चालान भरते हैं। इसी क्रम में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरमेश कुमार की अदालत में 140 चालान प्रस्तुत किए गए। इनमें करीब 62 चालानों के तहत वाहन चालकों से जुर्माना राशि वसूली गई। न्यायालय की ओर से 140 मामलों में समन जारी किए गए थे, जिन्हें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरमेश कुमार की अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे। इसके बाद भी करीब 78 लोग अदालत में पेश नहीं हुए। इन्हें आगामी तिथि पर पेश होने के लिए समन जारी किए हैं।