चंबा। तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोकथाम और नियंत्रण के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। अब किराना लाइसेंस के कोई भी दुकानदार तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए पंजीकरण नहीं करवा सकेगा। पहले उसे किराना लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इसके बाद छाया प्रति लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव और शहरी क्षेत्र में नगर परिषद चंबा के कार्यालय में ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीकरण करवाना होगा।
पंजीकरण के लिए उसे आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और निर्धारित फार्म की कॉपी लेकर ही पंचायत सचिव के पास आवेदन करना होगा। इसके अलावा तंबाकू अधिनियम 2016 की सेक्शन 6, 7 के तहत जिलेभर में कोई भी दुकानदार खुली बीड़ी और सिगरेट के साथ अन्य तंबाकू पदार्थ नहीं बेच सकते हैं। ऐसा करते कोई दुकानदार पाया जाता है तो उसे भारी भरकम चालान भरना होगा।
उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने बताया कि लाइसेंस बनाने की अवधि खत्म हो जाने पर पुलिस, स्वास्थ्य और अन्य विभागों की ओर से बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर नकेल कसी जाएगी। इसके तहत 25 हजार से लेकर तीन लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है।