मानसिक प्रताड़ना, मुकदमे के खर्च के लिए 6,000 रुपये भी देने होंगे
जिला उपभोक्ता आयोग धर्मशाला, चंबा ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। बचत खाते में जमा राशि वापस नहीं करने का मामला अर्थ कोष निधि लिमिटेड पर भारी पड़ गया। उपभोक्ता आयोग धर्मशाला-चंबा ने कंपनी को शिकायतकर्ता की जमा राशि 33,087 रुपये 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा आयोग ने मानसिक प्रताड़ना और मुकदमे के खर्च के लिए 6,000 रुपये का भुगतान करने के भी निर्देश दिए हैं।
शिकायतकर्ता के अनुसार उन्होंने 30 जुलाई 2021 को अर्थ कोष निधि लिमिटेड में बचत खाता संख्या 00186903604 खुलवाया था। इसमें उन्होंने 33,087 रुपये जमा कराए थे। बाद में कंपनी के कार्यप्रणाली से असंतुष्ट होकर उन्होंने खाता बंद करने और जमा राशि वापस करने का आग्रह किया।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि कई बार कंपनी के कार्यालय के चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें उनकी जमा राशि वापस नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने अधिवक्ता के माध्यम से कंपनी को कानूनी नोटिस भी भेजा लेकिन कंपनी की ओर से न तो कोई जवाब दिया गया और न ही राशि लौटाई गई।
आखिरकार शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग धर्मशाला, चंबा में परिवाद दायर किया। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों, साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आयोग ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। आयोग ने अर्थ कोष निधि लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 33,087 रुपये की जमा राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करे। साथ ही मानसिक प्रताड़ना एवं मुकदमे के खर्च के लिए 6,000 रुपये भी अदा करे।