भटियात विकास खंड के तहत काहरी पंचायत की प्रधान को अपने पद का दुरुपयोग करके अनियमितता के आरोप पर उपायुक्त सुदेश मोख्टा ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
नोटिस में काहरी पंचायत की प्रधान पिंकी देवी को दस दिनों में अपना पक्ष रखने का समय दिया है। तय अवधि में जवाब नहीं मिला तो एकतरफा कार्रवाई कर दी जाएगी। यह कार्रवाई हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 क के मुताबिक होगी।
राजकीय माध्यमिक विद्यालय काहरी में डंगा निर्माण के लिए लाडा शीर्ष से 3 लाख 77 हजार रुपये की राशि मंजूर हुई थी। जिसमें पंचायत को तीन लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हुई। इस निर्माण कार्य को प्रधान ने बिना तकनीकी कर्मचारी और अन्य कर्मचारियों की अनुमति और सहयोग से अक्तूबर 2014 से जनवरी 2015 के मध्य करवाया।
रिटेनिंग वॉल का निर्माण कार्य भी निम्न स्तर का था जो कि एक माह बाद ही गिर गई। इस निर्माण कार्य के लिए प्रधान ने जो जाली बिल बाउचर तैयार किए थे। उसके लिए भी पंचायत प्रधान को उत्तरदायी ठहराया गया है। इसके अलावा हाजिरी मास्ट्रोल पर भी प्रधान ने जाली उपस्थिति भरी है। गौरतलब है कि प्रधान के विरुद्ध की गई शिकायत की जांच एसडीएम भटियात ने 24 जून, 21 अक्तूबर और 24 अक्तूबर को की। जांच रिपोर्ट की समीक्षा करने पर प्रधान पर लगाए गए आरेाप प्रथम दृष्टया में प्रमाणित हुए हैं।