चंबा। नई बाइक खरीदने के बाद 19 दिन बाद चोरी हो गई। ग्राहक ने बीमा कंपनी के पास क्लेम का दावा किया, लेकिन बीमा कंपनी ने मामले का निपटान नहीं किया। अब उपभोक्ता आयोग की अदालत ने कंपनी को 1.18 लाख रुपये की राशि 12 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से ग्राहक को देने के आदेश दिए हैं।
साथ ही कंपनी को 20 हजार रुपये मुकदमे की लागत और मानसिक उत्पीड़न के मुआवजे के रूप में 15 हजार रुपये ग्राहक को अदा करने होंगे।
जानकारी के अनुसार जिला उपभोक्ता आयोग की अदालत में पहुंचे मामले में पीड़ित दीपक निवासी सरू ने बताया कि 7 मार्च 2023 को उन्होंने 1,24,396 रुपये की बाइक खरीदी। बाइक का 7 मार्च 2023 से लेकर 6 मार्च 2028 तक बीमा करवाया गया था। 26 मार्च 2023 को उसकी बाइक तड़ोली में चोरी हो गई।
बाइक चोरी संबंधी शिकायत सदर थाना चंबा में भी दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। साथ ही इस बारे में एजेंसी प्रबंधन और बीमk कंपनी को सभी दस्तावेज उपलब्ध करवा कर शिकायत दी।
इस बीच कंपनी ने आश्वासन दिया कि वह शिकायतकर्ता को वाहन का बीमा मूल्य चुकाएंगे, लेकिन इसके बाद वास्तविक दावे का निपटारा नहीं किया जा रहा था। इससे परेशान होकर दीपक जिला उपभोक्ता आयोग की शरण में गए। अब अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा की अदालत ने कंपनी को बीमा क्लेम देने के आदेश किए हैं।