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इलैक्ट्रिशयन, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, स्टेशनरी की दुकानें रोजाना खुलेंगी

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चंबा। जिले में अब चल रहे कर्फ्यू और लॉकडाउन के बीच जिला प्रशासन ने कई दुकानों को रियायतें प्रदान की है। अब इलैक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, प्लंबर, कारपेंटर और स्टेशनरी की दुकानें कर रोज खुलेंगी। उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट विवेक भाटिया ने बताया कि इसको लेकर 26 अप्रैल को जारी आदेशों को तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है।
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इसके तहत स्वरोजगार कमाने की सेवाओं पर आधारित इलैक्ट्रीशियन, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कंप्यूटर, मोबाइल मरम्मत, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज, कारपेंटर और स्टेशनरी की दुकानें सभी दिन कर्फ्यू में ढील की अवधि के दौरान खुली रहेंगी।
उन्होंने कहा कि मल्टी ब्रांड और सिंगल ब्रांड के मॉल को छोड़कर आवासीय एवं मार्केट कांपलेक्स सहित अन्य सभी प्रकार की दुकानें नगर निकायों की परिधि से बाहर यानि ग्रामीण क्षेत्रों में हर दिन खुलेंगी। हालांकि केवल 50 प्रतिशत कर्मियों और कामगारों को ही काम पर बुलाना होगा।
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सभी को मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी है। जबकि जिले में नाई की दुकानें, ब्यूटी पार्लर, शराब की दुकानें, रेस्तरां, ढाबे और सामुदायिक तौर पर एकत्रित होने वाले स्थान बंद रहेेंगे। लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के लिए घर से केवल परिवार का एक ही व्यक्ति बाहर जा सकेगा।
घर की समीपवर्ती दुकान, स्टोर, बैंक जैसे प्रतिष्ठान तक पैदल जाने को प्राथमिकता दें। अपरिहार्य कारण से अगर वाहन का उपयोग किया जाता है, तो वाहन में जितने व्यक्तियों को जाने की अनुमति है उसका पालन करना होगा।
उपायुक्त ने कहा कि सभी दुकानदारों को अपनी दुकान या स्टोर के बाहर डेढ़ से लेकर दो मीटर की दूरी पर गोल तैयार करने होंगे। दुकानदार यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी उपभोक्ताओं ने मास्क पहने हो।
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दुकान या स्टोर के बाहर हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध रखनी होगी। नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया तो पुलिस तुरंत दुकान या स्टोर को सील कर दिया जाएगा।
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