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Chamba News: एडवांस लेकर सरिया न देने पर ब्याज सहित लौटानी होगी राशि

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उपभोक्ता आयोग ने शिकायतकर्ता के पक्ष में सुनाया फैसला
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विपक्षी पक्ष को 50 हजार रुपये नौ फीसदी ब्याज के साथ लौटाने के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग धर्मशाला/चंबा ने एडवांस राशि लेने के बावजूद निर्माण सामग्री की आपूर्ति न करने के मामले में शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने विपक्षी पक्ष को 50 हजार रुपये की मूल राशि नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने, 25 हजार रुपये मानसिक प्रताड़ना का मुआवजा और 7,500 रुपये वाद व्यय के रूप में अदा करने के निर्देश दिए हैं।
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भलोली निवासी खुशवंत सिंह ने अधिवक्ता के माध्यम से आयोग में शिकायत दायर की थी। शिकायत के अनुसार, वर्ष 2022 में मकान निर्माण के दौरान लेंटर डालने के लिए सरिया की आवश्यकता थी। इसके लिए 15 दिसंबर 2022 को कोठा निवासी पवन कुमार जो निर्माण सामग्री की आपूर्ति का कार्य करता है, उसको 50 हजार रुपये अग्रिम दिए गए। आरोप है कि पूरी अग्रिम राशि मिलने के बावजूद विपक्षी ने सरिया की आपूर्ति नहीं की। निर्माण कार्य प्रभावित होने पर शिकायतकर्ता को दूसरे स्रोत से सामग्री खरीदनी पड़ी। शिकायतकर्ता ने कई बार राशि लौटाने का आग्रह किया लेकिन कोई भुगतान नहीं किया गया। आयोग में मामला विचाराधीन रहने के दौरान भी विपक्षी उपस्थित नहीं हुआ, जिसके चलते उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई की गई। अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा और सदस्य आरती सूद की पीठ ने उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर माना कि अग्रिम राशि लेने के बाद तय सामग्री की आपूर्ति न करना और रकम वापस न करना सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार है। आयोग ने शिकायत स्वीकार करते हुए विपक्षी को 50 हजार रुपये शिकायत दायर करने की तिथि से भुगतान तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने, 25 हजार रुपये मुआवजा और 7,500 रुपये मुकदमा खर्च अदा करने के आदेश दिए।
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