चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल की अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के 70 चालान पेश हुए। इनमें से 52 चालानों के तहत 82, 600 सौ रुपये का जुर्माना चालकों से वसूला। इसके साथ ही चालकों को दोबारा यातायात नियमों की अवहेलना करते हुए पकड़े जाने पर उनके लाइसेंस निरस्त करने को लेकर भी चेताया।
न्यायालय ने 50 मामलों में समन जारी किए थे। इसके बावजूद 18 लोग अदालत में पेश नहीं हुए हैं। इनको आगामी तिथि पर न्यायालय में पेश होने के लिए वारंट जारी किए गए।