प्री-लोक अदालत में पेश हुए 233 चालान
133 चालानों के तहत वसूली गई राशि
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरमेश कुमार की अदालत में प्री-लोक अदालत के तहत मोटर वाहन अधिनियम के अमूमन 233 चालान पेश हुए। इनमें से 133 चालानों के तहत 1,03,500 हजार रुपये का जुर्माना वाहन चालकों से वसूला। साथ ही चालकों को यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए दोबारा पकड़े जाने पर उनके लाइसेंस रद्द करने समेत नियमानुसार कार्रवाई को लेकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंबा ने चेताया।
गौरतलब है कि यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस और न्यायालय की ओर से समय-समय पर नकेल कसी जाती है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरमेश कुमार की अदालत में दो दिनों की प्री-लोक अदालतों के तहत 233 चालान प्रस्तुत किए गए। इनमें से करीब 133 चालानों के तहत चालकों से जुर्माना राशि वसूली गई। न्यायालय की ओर से 233 मामलों में समन जारी किए गए थे, जिन्हें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरमेश कुमार की प्री-लोक अदालत में पेश होने की निर्देश जारी किए थे। इसके बाद भी करीब 100 लोग दो दिनों की प्री अदालतों में प्रस्तुत नहीं हुए हैं। उन्हें आगामी तिथि में न्यायालय में पेश होने के लिए समन जारी किए गए। प्री-लोक अदालत में लोगों की सहमति से ही मामलों का निपटान किया जाता है।