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सड़क निर्माण कर रहे ठेकेदार ने जेसीबी से गिरा दिए चीड़ के 13 पेड़

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दीघाई से परजाना को बनाई जा रही सड़क पर जेसीबी से उखाड़े गए चीड़ के पेड़। - फोटो : Chamba
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सलूूूणी (चंबा)। सड़क निर्माण में अवैध रूप से पेड़ों पर पीला पंजा चलाने वाले ठेकेदार को वन विभाग ने अस्सी हजार रुपये जुर्माना ठोंका है। इसके अलावा अवैध डंपिंग को लेकर भी ठेकेदार को जुर्माना लगाया गया है। साथ ही ठेकेदार को विभाग की ओर से कड़ी हिदायत दी गई है कि उसने वन संपदा को और ज्यादा नुकसान पहुंचाया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वन विभाग की टीम ने वन परिक्षेत्र अधिकारी प्रकाश चंद की अगुवाई में दीघाई से परजाना तक बनाई जा रही सड़क का मुआयना किया। इस दौरान टीम ने मौके पर पाया कि सड़क बनाने वाले ठेकेदार ने जेसीबी से 13 चीड़ के पेड़ अवैध रूप से गिरा दिए हैं। इसके अलावा अवैैध डंपिंग की वजह से जंगली झाड़ी और वनस्पति भी मिट्टी में नष्ट हो गई। इसको लेकर टीम ने पूरी रिपोर्ट बनाई। इसी रिपोर्ट के आधार पर संबंधित ठेकेदार को वन विभाग ने पेड़ गिराने के लिए 72 हजार 232 रुपये जुर्माना ठोंका। जबकि, आठ हजार रुपये अवैध डंपिंग करने पर जुर्माना लगाया। टीम की रिपोर्ट के अनुसार ठेकेदार ने 400 क्यूबिक मीटर तक अवैध डंपिंग की थी। इससे वहां पर भूस्खलन का भी खतरा पैदा हो गया था। टीम ने तुरंत अवैध डंपिंग को बंद करवा दिया। ठेकेदार को डंपिंग साइट पर ही मक फेंकने के निर्देश दिए। साथ ही बिना अनुमति पेड़ों को नहीं काटने की हिदायत दी।
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डीएफओ सलूणी अशोक कुमार ने बताया कि अवैध रूप से पेड़ों को गिराने पर ठेकेदार को अस्सी हजार रुपये जुुर्माना ठोंका गया है। साथ ही ठेकेदार को अवैध डंपिंग बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों की अवहेलना होने पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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