चंबा। परेल पुल के पास रावी नदी के किनारे वन भूमि पर अवैध तरीके से बनाई जा रही सड़क पर वन विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है। विभाग की टीम ने नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले ठेकेदार पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
साथ ही साफ किया कि ठेकेदार ने अगर जुर्माना न भरा तो विभाग अपनी डैमेज रिपोर्ट को अदालत में पेश कर सकता है।
जानकारी के अनुसार कुछ दिन से परेल पुल के पास रावी नदी के तट पर सड़क बनाई जा रह है। संवाद न्यूज एजेंसी ने लाइव रिपोर्ट के माध्यम से यह मामला उठाया। अमर उजाला में मामला उठा तो पता चला कि लोक निर्माण विभाग, पंचायत और प्रशासन से भी इस सड़क को बनाने के लिए मंजूरी नहीं ली गई।
इस दौरान कुछ पेड़ काटने का भी आरोप लगा। नियमों के मुताबिक रावी नदी के 100 मीटर के दायरे में कोई निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि यहां बरसात में रावी नदी का पानी पहुंच जाता है। अब इसकी जांच वन विभाग ने की तो सामने आया है वन भूमि को काटकर यह सड़क बनाई जा रही है। इसके तहत ठेकेदार का चालान किया गया है। उधर, वन मंडल अधिकारी कृतज्ञ कुमार ने बताया कि वन भूमि में अवैध कटाई का मामला सामने आया है। रावी नदी के किनारे हुई कटाई के लिए डैमेज रिपोर्ट बनाई गई है और ठेकेदार पर जुर्माना लगाया गया है।