नकली दवा के मामले में गिरफ्तार की गई थी कूरियर कंपनी की मालकिन
मुंबई से उनकी कंपनी चंबा के युवाओं को पहुंचा रही थी नकली नशीली दवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने नकली दवा मामले की आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। चंबा में नशीली नकली दवाई के मामले में गिरफ्तार कूरियर कंपनी की मालकिन आशा मैसी जेल में बंद है। उन्हें दवा नियंत्रक विभाग ने चंबा में गिरफ्तार किया था। उनकी कंपनी मुंबई से नकली दवाइयों की खेप चंबा में पहुंचा रही थी। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने जिला अदालत में अपनी जमानत के लिए याचिका दायर की लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इसकी सुनवाई कुछ दिन पहले हुई थी।
प्रदेश सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल राजन कहलोन ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी कूरियर के जरिये चंबा के युवाओं को नशे की लत लगने वाली नकली दवा पहुंचा रही थी। राज्य दवा नियंत्रक मनीष कपूर ने बताया कि कूरियर कंपनी की मालकिन की जमानत याचिका खारिज हो गई है। संवाद