चंबा। जिला प्रशासन ने पंप मालिकों को आपातकालीन स्थिति के लिए पेट्रोल और डीजल रखने के आदेश जारी किए हैं। इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
साथ ही सभी उपमंडल अधिकारियों को पेट्रोल पंपों में व्यवस्था बनाए रखने और हालात पर नजर रखने का जिम्मा सौंपा गया है। कैन और डिब्बों में वाहन मालिकों को डीजल देने के लिए मना किया गया है। प्रशासन तीन पेट्रोलियम कंपनियों के साथ संपर्क में है।
ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल के बाद पेट्रोल-डीजल पंपों पर बढ़ती भीड़ के बीच पंप मालिकों को प्रशासन ने एंबुलेंस, सरकारी और अन्य जरूरी वाहनों के लिए अलग से पेट्रोल-डीजल रखने के निर्देश दिए हैं। जारी-निर्देशों के अनुसार पेट्रोल पंपों की कुल क्षमता के अनुसार 25 हजार लीटर तेल की एवज में तीन हजार लीटर डीजल और दो हजार लीटर पेट्रोल सहेजकर रखना होगा। पंपों में 25 हजार लीटर से कम तेल होने पर दो हजार लीटर डीजल और एक हजार लीटर पेट्रोल आपातकालीन वाहनों के लिए रखना होगा। पंप ऑपरेटर संबंधित उपमंडल अधिकारी नागरिक की अनुमति पर ही दस लीटर तेल वाहनों को दिला सकते हैं। किसी भी निजी वाहन का टैंक तेल से पूरी तरह नहीं भरा जा सकेगा। संबंधित उपमंडलाधिकारी नागरिक के आदेशानुसार ही एंबुलेंस, अग्निशमन वाहनों में तेल भरवा सकेंगे।
उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि हड़ताल को मद्देनजर प्रशासन ने आपातकालीन वाहनों, अग्निशमन वाहनों और अन्य सरकारी वाहनों में तेल की आवश्यकता को देखते हुए पंप ऑपरेटरों को एक तेल रखने के आदेश दिए हैं।