चंबा। जाली प्रमाण पत्र के बल नौकरी हथियाने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रमणीक शर्मा की अदालत ने आरोपी को सबूतों और गवाहों के अभाव में बरी कर दिया।
10 जनवरी 2014 को चैन लाल ने पुलिस अधीक्षक चंबा को एक पत्र लिखा। पत्र में उसने राज कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी ने जाली दसवीं के प्रमाण पत्र के आधार पर बेलदार की नौकरी प्राप्त की है जबकि आरोपी ने दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। शिकायतकर्ता ने दसवीं के प्रमाण पत्र की प्रति भी संलग्न की। शिकायतकर्ता ने आरोपी व्यक्ति के दसवीं के प्रमाण पत्र से संबंधित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन किया था और उसे जानकारी दी गई कि आरोपी का दसवीं का प्रमाण पत्र जाली था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 10 जनवरी 2024 को प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। जिसके बाद न्यायालय में मामले को लेकर सुनवाई हुई। न्यायालय की ओर से आखिरकार मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को सबूतों और गवाहों के अभाव में बरी कर दिया।