चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल की प्री-लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात के नियम तोड़ने वाले बिगड़ैल वाहन चालकों के लगभग 150 चालान पेश किए गए। इनमें से 120 चालानों के तहत 1,14,500 रुपये का जुर्माना वसूल किया। वाहन चालकों को सख्त हिदायत दी गई कि यातायात नियम तोड़ते दोबारा पकड़े जाने पर उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे।
यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस और न्यायालय की ओर से समय-समय पर कार्रवाई की जाती है। कई बार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी स्वयं गाड़ियों का निरीक्षण करते हैं। चालान होने की स्थिति में वाहन चालक कई बार मौके पर ही जुर्माना अदा कर देते हैं, जबकि कुछ मामलों में अदालत में चालान भरना पड़ता है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में प्रस्तुत 150 चालानों में से 30 वाहन चालक अदालत में उपस्थित नहीं हुए। इन लोगों के लिए आगामी तिथि पर अदालत में पेश होने का सम्मन जारी किया है। गौरतलब है कि प्री-लोक अदालत में मामलों का निपटान लोगों की सहमति से किया जाता है।