19 बिगड़ैल वाहन चालकों से वसूला 10 हजार रुपये जुर्माना
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल की अदालत में पेश हुए 30 चालान
बिना दस्तावेज दोबारा पकड़े जाने पर निरस्त होंगे लाइसेंस, दी चेतावनी
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल की अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के 30 चालान पेश हुए। इनमें से 19 चालानों का निपटारा कर 10 हजार रुपये का जुर्माना वाहन चालकों से वसूला गया। साथ ही चालकों को दोबारा यातायात नियमों की अवहेलना करते पकड़े जाने पर उनके लाइसेंस निरस्त करने को लेकर भी चेताया।
गौर रहे कि यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस और न्यायालय की ओर से समय-समय पर नकेल कसी जाती है। यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए चालान होने की सूरत में कई वाहन चालक मौके पर चालान भुगत लेते हैं तो कई न्यायालय में ही चालान भरते हैं। इसी क्रम में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल की अदालत में 30 चालान प्रस्तुत किए गए। इनमें से करीबन 19 चालानों के तहत वाहन चालकों से जुर्माना राशि वसूली गई।
न्यायालय की ओर से 30 मामलों में समन जारी किए गए थे। जिन्हें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल की अदालत में पेश होने की निर्देश जारी किए थे। इसके बाद भी अमूमन 11 लोग अदालत में पेश नहीं हुए हैं उन्हें आगामी तिथि पर न्यायालय में पेश होने को लेकर वारंट जारी किए गए।