फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बिना बिल फर्नीचर लाने पर 28,200 रुपये जुर्माना

विज्ञापन
28,200 fine for bringing furniture without bill
विज्ञापन
चंबा। जालंधर (पंजाब) से बिना बिल फर्नीचर चंबा लाने के आरोप में कारोबारी को 28,200 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग की टीम ने जब तड़ोली के पास नाका लगाया हुआ था तो उसी दौरान फर्नीचर से लदा हुआ एक माल वाहक वाहन वहां पहुंचा। मौके पर तैनात टीम ने गाड़ी को चेकिंग के लिए रुकवाया और कारोबारी को फर्नीचर के बिल दिखाने के लिए कहा गया। जांच करने पर बिल के अनुसार ज्यादा फर्नीचर पाया गया। इसको लेकर फर्नीचर को जब्त करने के साथ ही कारोबारी को 28,200 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा करने के उपरांत कारोबारी को उसका सामान लौटाया गया।
विज्ञापन

विभाग की कार्रवाई के बाद बाहरी राज्यों से सामान लाने वाले कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। चंबा जिले में रोजाना बाहर से फर्नीचर सहित अन्य सामान आता है। ऐसे में टैक्स की चोरी होने की संभावना भी रहती है। ऐसे कारोबारियों पर कार्रवाई करने के लिए विभाग मुस्तैद हो गया है। बाहर से सामान लाने वाले कारोबारियों के बिल और जीएसटी की पूरी जांच की जा रही है। उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी नरेंद्र सेन ने बताया कि जालंधर से चंबा बिना बिल फर्नीचर लाने वाले एक कारोबारी को जुर्माना लगाया गया है। टैक्स की चोरी करने वाले अन्य कारोबारियों पर भी विभाग की पैनी नजर है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें