चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल की प्री-लोक अदालत में यातायात के नियम तोड़ने पर वाहनों चालकों के 225 चालान पेश किए। इसमें से 172 चालानों के तहत करीब 1.86 लाख रुपये का जुर्माना वसूला। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल ने वाहन चालकों को साथ ही सख्त हिदायत दी कि वे यातायात के नियम तोड़ते दोबारा पकड़े गए तो उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि यातायात के नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस और न्यायालय की ओर से समय-समय पर नकेल कसी जाती है। इसी क्रम में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल की प्री-लोक अदालत में 225 चालान प्रस्तुत किए। इस दौरान 53 लोग अदालत में पेश नहीं हुए हैं, उन्हें आगामी तिथि पर न्यायालय में पेश होने को लेकर सम्मन जारी किए हैं।