चंबा। उपमंडल भरमौर के अंतर्गत जेएसडब्ल्यू जल विद्युत परियोजना के निर्माण में जुटी कंपनी प्रबंधन को निकाले गए 1227 श्रमिकों को करीब ढाई करोड़ रुपये की बोनस राशि का भुगतान करना होगा। यह आदेश जिला श्रम अधिकारी चंबा ने आदेश किए हैं।
कंपनी प्रबंधन को इस भुगतान के लिए एक महीने का समय दिया गया है। निर्धारित समय अवधि में भुगतान न करने पर कंपनी के विरुद्ध बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 की धारा 28 और वेतन संहिता, 2019 की धारा 54 और 55 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जानकारी के अनुसार जिला श्रम अधिकारी चंबा द्वारा सितंबर 2025 में जेएसडब्ल्यू एनर्जी के प्रबंधन को नोटिस जारी करके सभी ठेकेदारों की सुरक्षा राशि रोकने और कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का नोटिस जारी किया गया था।
नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया था कि ऐसा न करने पर ठेका श्रम अधिनियम की धारा 21(4) के अंतर्गत कर्मचारियों के लंबित मामलों का दायित्व मुख्य नियोक्ता पर आ जाएगा।
नवंबर 2025 में दोबारा नोटिस जारी करके सितंबर में जारी किए गए नोटिस की अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए। इसके बाद कंपनी की ओर से विभाग को नोटिस का जवाब प्राप्त हुआ। विभाग की ओर से कंपनी से विभिन्न रिकॉर्ड भी मांगे गए, जिसे कंपनी की ओर से प्रस्तुत किया गया।
लिहाजा, विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड का अध्ययन करने पर पाया गया कि श्रम कानूनों और बोनस भुगतान अधिनियम की अवहेलना की गई है। छंटनी के समय ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को देय भुगतान नहीं किए गए हैं।
जांच में यह तथ्य सामने आया कि जेएसडब्ल्यू कंपनी के अंतर्गत कार्य करने वाली भूमि कंपनी ने श्रमिकों को बोनस नहीं दिया है। नियमानुसार श्रमिकों को हर वर्ष मूल वेतन का 8.33 प्रतिशत बोनस देना जरूरी है। विभाग को दिए जवाब में जेएसडब्ल्यू प्रबंधन ने बताया कि कंपनी की ओर से भूमि कंपनी की नौ करोड़ रुपये की गारंटी राशि रोकी गई है।
लिहाजा, जिला श्रम अधिकारी ने अब एक माह के भीतर कंपनी प्रबंधन को 9 करोड़ की गारंटी राशि से 1227 पूर्व श्रमिकों को करीब ढ़ाई करोड़ रुपये का भुगतान करने के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों की अनुपालना से अब 1227 पूर्व श्रमिकों को उनका हक मिलेगा, जिससे उन्हें वंचित रखा गया है।
श्रमिकों को उनके हक दिलवाने के लिए विभाग हमेशा तत्पर है। जेएसडब्ल्यू कंपनी प्रबंधन को एक माह के भीतर लंबित बोनस का भुगतान करने के आदेश दिए गए हैं। कंपनी की ओर से रोकी गई गारंटी राशि से यह भुगतान करना होगा। विभाग के कार्यालय में 1227 पूर्व श्रमिकों की सूची उपलब्ध है। श्रमिक यह सूची विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। अनुराग शर्मा, जिला श्रम अधिकारी चंबा
जिला श्रम अधिकारी की ओर से नोटिस प्राप्त हुआ है। यह भुगतान भूमि कंपनी की ओर से किया जाएगा। कंपनी को इसके बारे में सूचना दे दी गई है। अजय नाथ, हेड ऑफ प्रोजेक्ट जेएसडब्ल्यू