ऑनलाइन सिटीजन सेवा पोर्टल के माध्यम से होगा आवेदन
नप कार्यालय की ओर से होगी दस्तावेजों की पुष्टि
1000 रुपये तय की गई है ट्रेड लाइसेंस की न्यूनतम फीस
संजीव शामा
घुमारवीं (बिलासपुर)। नगर परिषद घुमारवीं ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए शहरी क्षेत्र में सभी दुकानदारों के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। शहरी विकास प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के तहत नगर परिषद ने इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश जारी किया है। नगर परिषद सीमा में व्यवसाय कर रहे हर व्यापारी को निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना ट्रेड लाइसेंस अवश्य बनवाना होगा,अन्यथा नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
ट्रेड लाइसेंस के लिए दुकानदारों को अब ऑनलाइन सिटीजन सेवा पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान मांगे गए दस्तावेजों की जांच नगर परिषद कार्यालय की ओर से की जाएगी। परिषद ने ट्रेड लाइसेंस की न्यूनतम फीस 1000 रुपये तय की है, जबकि व्यवसाय की श्रेणी के अनुसार शुल्क में बदलाव होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि मिलने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। ट्रेड लाइसेंस 1 से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए जारी किया जाएगा। नगर परिषद घुमारवीं क्षेत्र में वर्तमान में करीब 1500 दुकानें विभिन्न बाजारों में संचालित हो रही हैं। परिषद ने सभी दुकानदारों को तय समय में लाइसेंस बनवाने के निर्देश जारी किए हैं।
ट्रेड लाइसेंस व्यवस्था लगभग 40 प्रकार के व्यवसायों पर लागू होगी। इनमें फल-सब्जी विक्रेता, किराना दुकानें, दूध व्यवसायी, मिठाई विक्रेता,मछली-मांस-अंडा दुकानें, साइबर कैफे, एक्स-रे सेंटर, फोटो स्टूडियो, पशु कारोबार, कृषि उत्पाद विक्रेता, म्यूजिक सेंटर, होटल-ढाबा-रेस्तरां, कपड़े-जूते की दुकानें, इलेक्ट्रिक-इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, साउंड व टैंट हाउस, ब्यूटी पार्लर,शराब ठेके, फाइनेंस कंपनियां, घरेलू सामान विक्रेता, खाद्य एवं पेय पदार्थ विक्रेता, रेडिमेड, कॉस्मेटिक, मोबाइल शॉप, इंश्योरेंस कंपनियां, ऑटोमोबाइल, पेट्रोल पंप, बिल्डिंग मैटेरियल, हॉजरी और मेडिकल स्टोर आदि शामिल हैं।
नगर परिषद घुमारवीं के कार्यकारी अधिकारी खेम चंद वर्मा ने बताया कि घुमारवीं शहर के सभी बाजारों के दुकानदारों को सिटिजन सेवा पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना आवश्यक है। सभी दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं और व्यापारी स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
संवाद
समय पर लाइसेंस बनवाने की अपील
नगर परिषद ने सभी व्यवसायियों से अपील की है कि वे समय रहते ट्रेड लाइसेंस बनवाकर नियमों का पालन सुनिश्चित करें। परिषद का कहना है कि यह कदम न केवल व्यापार को व्यवस्थित करेगा, बल्कि शहर में बेहतर व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी मददगार साबित होगा।