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शराब की तस्करी करने के चार दोषियों को तीन वर्ष का कारावास

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झंडूता(बिलासपुर)। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी झंडूता जितेंद्र कुमार की अदालत ने शराब की तस्करी के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों को 90-90 हजार रुपये का जुर्माना भी भुगतना होगा। अदालत ने यह सजा पंजाब एक्साइज एक्ट की धारा 61 के तहत सुनाई है।
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इसी मामले में दोषी करार दिए गए चारों लोगों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के तहत एक-एक वर्ष के साधारण कारावास और दस-दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा भी सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को तीन माह की अतिरिक्त साधारण सजा भुगतनी पड़ेगी। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी
सहायक जिला न्यायवादी झंडूता संजय चौहान ने बताया कि 14 जनवरी 2012 को बल्हसीना के पास पुलिस ने नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान तलाई से बरठीं की ओर शराब की खेप लेकर जा रहे दो वाहन पुलिस नाका को देखकर पीछे मुड़ गए। पुलिस को शक हुआ और वाहनों का पीछा किया गया। ट्रक चालक ने अपने वाहन को भटोलीयां संपर्क सड़क पर खड़ा कर दिया। पुलिस ने जब चालक से पूछताछ की तो उसने अपना नाम सुरेंद्र सिंह निवासी होशियारपुर पंजाब का रहने वाला बताया।
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दूसरे वाहन चालक ने घंडीर संपर्क सड़क पर टेंपो को खड़ा कर दिया। पुलिस ने वाहन में बैठे व्यक्ति से पूछताछ की तो उसने अपना नाम राकेश कुमार गांव घंडीर जिला बिलासपुर बताया। पुलिस ने दोनों वाहनों की जांच की तो देसी और अंग्रेजी शराब की 965 पेटियां बरामद हुईं। चालक मौके पर बरामद शराब को लेकर कोई भी वैद्य कागज नहीं दिखा पाए। आरोपी चालकों से मिली जानकारी पर इस माले में रविंद्र कुमार निवासी होशियारपुर पंजाब और शीशम कुमार जिला ऊना को भी गिरफ्तार किया गया था।
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