-नगर परिषद कार्यालय के ग्राउंड परिसर, वार्ड नंबर-दो के रौड़ा सेक्टर-दो चिन्हित
-निर्धारित स्थानों पर ही होगी बिक्री की अनुमति
-दुकानदारों को सुरक्षा नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना अनिवार्य
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। शहर में पटाखों की सुरक्षित एवं अनुशासित बिक्री के लिए विशिष्ट स्थानों का निर्धारण किया गया है। इस संबंध में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) सदर अभिषेक गर्ग ने अधिसूचना जारी की है। कहा कि केवल चिन्हित स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी, ताकि शहर में सुरक्षा और जन-सुविधा सुनिश्चित की जा सके।
एसडीएम ने बताया कि पटाखों की बिक्री के लिए नगर परिषद कार्यालय के ग्राउंड परिसर, वार्ड नंबर-दो के रौड़ा सेक्टर-दो में दुर्गा माता मंदिर के समीप स्थान चिन्हित किए गए हैं। इन स्थानों पर अस्थायी दुकानें स्थापित कर पटाखों की बिक्री की जा सकेगी। चिन्हित स्थानों पर पटाखों की बिक्री के दौरान दुकानदारों को सुरक्षा नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अंतर्गत सभी विक्रेताओं को अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी, साथ ही सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए पटाखों का उचित भंडारण करना होगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा सुरक्षा मानकों की अवहेलना पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय शहर में जनसुरक्षा को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि वे केवल अधिकृत स्थानों से ही पटाखों की खरीदारी और पटाखों का सुरक्षित रूप से उपयोग सुनिश्चित करें।
एसडीएम ने कहा कि पटाखों की बिक्री केवल निर्धारित समयावधि में ही की जा सकेगी, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और दुर्घटनाओं की आशंका कम हो सके। इसके लिए विशेष निगरानी दल भी तैनात किए जाएंगे, जो कि बिक्री गतिविधियों पर नजर रखेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पटाखों की बिक्री करने के इच्छुक सभी विक्रेताओं को निर्धारित प्रक्रिया के तहत लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस के पटाखों की बिक्री करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि इन कदमों से न केवल शहर में सुरक्षा व्यवस्था बनी रहेगी, बल्कि जनता को भी सुरक्षित तरीके से पटाखों का आनंद उठाने का अवसर मिलेगा।