जिला दंडाधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने 28 मार्च से 6 अप्रैल तक आयोजित किए जाने वाले श्री नयना देवी जी में चैत्र नवरात्र मेले के दौरान टोबा सेे नयना देवी सड़क पर केवल बसों व छोटे वाहनों की आवाजाही के आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने कहा कि मेला के दौरान ट्रक, कैंटर, ट्रैक्टर व टैंपों का टोबा से श्री नयना देवी जी आने-जाने के लिए प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि जो ट्रक, ट्रैक्टर व टैपों में सवारियों से लदे होंगे, उन्हें हिमाचल प्रदेश की सीमा गरामोड़ा व ग्वालथाई (भाखड़ा) टोबा से आगे श्री नयना देवी जी में आने पर प्रतिबंध रहेगा।
इन स्थानों से श्रद्धालु केवल बसों व टैक्सियों में ही श्री नयना देवी जी के दर्शन के लिए आ सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने मेला परिसर में लाउड स्पीकर व ढोल नगाड़े तथा बैंड बाजे आदि के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा मेला के दौरान मंदिर परिसर में हलवा व नारियल चढ़ाने तथा प्रसाद के लिए बांस की टोकरी का प्रयोग करने पर भी प्रतिबंध होगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश 28 मार्च से 6 अप्रैल तक लागू रहेेंगे।