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हत्या के दोषी को उम्र कैद की सजा, 25 हजार जुर्माना

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Murder convict sentenced to life imprisonment, 25 thousand fine
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बिलासपुर। जाबली के साथ लगते कुनाला गांव में 22 मार्च 2019 को एक पर्यटक ने अपनी पत्नी की हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुरेंद्र वैद्य की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में दोषी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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इस मामले की तहकीकात तत्कालीन थाना सदर प्रभारी (वर्तमान में थाना बरमाणा प्रभारी) यशवंत ठाकुर ने की। मामले की पैरवी अदालत में जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने की। जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 22 मार्च 2019 को दोषी व्यक्ति रमेश मौर्य निवासी गांव भीतकला डाकघर बाड़ीकलां तहसील पट्टी जिला प्रतापगढ़ (यूपी) अपनी पत्नी प्रोमिला के साथ मनाली घूम कर वापस आ रहा था। उसने कुनाला गांव के पास गाड़ी रुकवाई और फोटो व टहलने का बहाना बनाकर चला गया। करीब आधे घंटे बाद जब वह अकेला आया तो टैक्सी चालक गुरमीत सिंह का माथा ठनका। उसने उनकी पत्नी के बारे में पूछा तो आरोपी ने उसे गाड़ी चलाने को कहा। कुछ दूर जाकर फिर टैक्सी चालक ने पूछा तो रमेश मौर्य ने कहा कि वह भाग गई है।
जब टैक्सी नौणी के पास पहुंची तो टैक्सी चालक ने पुलिस कर्मी को देखकर गाड़ी रोकी और सारा वृत्तांत सुनाया। पुलिस कर्मी ने स्थानीय लोगों को साथ लेकर मौके की ओर कदम बढ़ाए तथा अपने सीनियर अधिकारियों को भी सूचना दी। कुनाला के समीप ऊपर की ओर कुछ दूर जाकर पुलिस तथा अन्य लोगों ने देखा कि कि एक बड़े पत्थर के साथ रमेश मौर्य की पत्नी प्रमिला का शव दुपट्टे से बंधा हुआ है। इस दौरान उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने आरोपी पति रमेश मौर्य को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में कुल 27 गवाह अदालत में प्रस्तुत किए गए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुरेंद्र वैद्य की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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