बिलासपुर। एसडीएम घुमारवीं ने कीरतपुर नेरचौक फोरलेन निर्माण के तहत मुहाल बागठेहड़ु के भूमि खसरा नंबर 14/126-146/126 व 124 से टूटे नंबरों की नियम के अनुसार निशानदेही करने के आदेश तहसीलदार घुमारवीं को दिए हैं।
एसडीएम घुमारवीं राजीव ठाकुर ने अपने आदेशों में तहसीलदार घुमारवीं को भू अधिनियम 1954 की धारा 107 के तहत नियमानुसार निशानदेही करने के आदेश जारी किए हैं। बताते चलें कि 28 सितंबर को एसडीएम घुमारवीं व तहसीलदार घुमारवीं के आदेशों पर उपरोक्त खसरा नंबरों से टूटे हुए खसरा नंबरों की निशानदेही करने के आदेश जारी हुए थे। लेकिन तहसीलदार घुमारवीं व क्षेत्रीय कानूनगो रोहिण ने बिना मूल दस्तावेजों के एक सादे कागज पर सड़क निर्माण कंपनी को निशानदेही दे दी थी।
एक महीने के बाद निशानदेही की रिपोर्ट का अवलोकन करने से पाया गया कि क्षेत्रीय कानूनगो रोहिण बिना मूल दस्तावेजों को निशानदेही के आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए निशानदेही कर दी। फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति ने इस पर आपत्ति जताई है। समिति ने सड़क निर्माण पर रोक लगाने और दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग जिला उपायुक्त से की है।