विशेष न्यायाधीश घुमारवीं की अदालत ने सुनाया अहम फैसला
30 जनवरी 2024 को घुमारवीं पुलिस ने नाके के दौरान पकड़ा था
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। विशेष न्यायाधीश घुमारवीं (कैंप बिलासपुर) मोहित बंसल की अदालत ने सोमवार को चरस तस्करी के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
उप जिला न्यायवादी अभय गुप्ता ने बताया कि दोषी ठहराए गए आरोपी सौरभ फुल उर्फ सोनू पुत्र सुधीर कुमार निवासी हार्डिंग विल्ला धोबी घाट रोड छोटा शिमला ईस्ट शिमला के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह मामला 30 जनवरी 2024 का है, जब थाना घुमारवीं पुलिस टीम दोपहर के समय गश्त और नाकाबंदी पर थी। करीब 3 बजकर 13 मिनट पर एक आल्टो कार बलोह फोरलेन से भगेड़ की ओर जा रही थी। इस कार को चेक करने के पर चालक की सीट के साथ गियर के पास एक लिफाफा बरामद हुआ, जिसे खोल कर देखा गया तो उसके अंदर से 1.216 किलोग्राम चरस बरामद हुई। इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना घुमारवीं में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया। मामले की तफ्तीश एसएचओ कर्म सिंह ने की। जांच पूर्ण होने के बाद चालान अदालत में पेश किया गया। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाह पेश किए गए। सभी साक्ष्यों और गवाहों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और कठोर सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी उप जिला न्यायवादी अभय गुप्ता ने की।