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Bilaspur News: गाड़ियों का कर जमा न करने वालों के लिए अंतिम मौका

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31 दिसंबर से पहले 10 फीसदी अतिरिक्त राशि के साथ करना होगा भुगतान
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। सरकार ने ट्रक, टैक्सी, स्कूल बसों, निजी सेवा वाहनों के मालिकों से कहा है कि वो जल्दी टैक्स भर दें। जिन ऑपरेटरों ने 31 दिसंबर 2021 तक यात्री, माल कर आबकारी विभाग के पास जमा नहीं करवाया, उनको आखिरी मौका दिया गया है।
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आरटीओ बिलासपुर राजेश कुमार कौशल ने बताया कि जिले के ऑपरेटर 31 दिसंबर से पहले क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि के साथ भुगतान करें। दस्तावेज जमा कर टैक्स क्लीयरेंस करवा लें। इससे उनके परिवहन कार्यों में सुगमता बनी रहेगी और वे किसी भी अवरोध से बच सकेंगे। उन्होंने बताया कि 2021 से पूर्व यह टैक्स आबकारी विभाग के कार्यालय में जमा किया जाता था। परिवहन विभाग ने टोकन टैक्स के साथ ही क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में ऑनलाइन कर जमा करने की सुविधा दी है। उन्होंने 31 दिसंबर 2021 से पहले कर जमा नहीं करने वाले ऑपरेटरों से अपील की कि पुराने आबकारी अनापत्ति प्रमाणपत्र के आधार पर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्स जमा करें।
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