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आचार संहिता के दौरान नकदी ले जाने के लिए दस्तावेज साथ होना जरूरी : उपायुक्त

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-कार्यकर्ता की गाड़ी में 50 हजार की नकदी से ज्यादा, शराब मिलने पर होगी कार्रवाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालन करते हुए आदर्श चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत जिले में चुनाव व्यय निगरानी सतर्कता को सख्ती से अमल में लाया जा रहा है। कहा कि आचार संहिता के दौरान जिले के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के तहत नकदी ले जाने के लिए उचित दस्तावेज होने आवश्यक हैं।
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उन्होंने कहा कि फ्लाइंग स्क्वायड द्वारा जब्ती से बचाव के लिए नकदी के स्रोत, उपयोग के संबंध में प्रासंगिक दस्तावेजों के तहत ईएसएमएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से पावती रसीद पैन कार्ड या उसकी एक प्रति, व्यवसाय पंजीकरण प्रमाण प्रति, बैंक पासबुक, बैंक विवरण की प्रति जिसमें नकदी की राशि दर्शाई गई हो साथ होनी आवश्यक है। नियमित नकद लेनदेन व्यवसाय के मामले के तहत कैश बुक की प्रति, मोबाइल ऐप के माध्यम से उत्पन्न रसीद, नकदी के अंतिम उपयोग, साक्ष्य, विवाह निमंत्रण अथवा अस्पताल प्रवेश पर्ची साथ होनी भी आवश्यक है। यदि उम्मीदवार या उसके एजेंट की गाड़ी में पचास हजार रुपये की नकदी, चुनाव के लिए प्रचार सामग्री या मादक द्रव्य शराब, हथियार,उपहार वस्तुएं जिनका मूल्य 10 हजार रुपये से अधिक है तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। यदि कोई स्टार प्रचारक, पार्टी पदाधिकारी एक लाख रुपये तक से अधिक की राशि व्यक्तिगत खर्च के रूप में ले जा रहा है तो पार्टी कोषाध्यक्ष से राशि और उसकी अंतिम उपयोग के उल्लेख के बारे में प्रमाणपत्र होना आवश्यक है, जिससे राशि जब्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यदि जिले के अधिकारी क्षेत्र के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता के दौरान फ्लाइंग स्क्वायड स्थायी निगरानी दल द्वारा किसी व्यक्ति व संस्था की नकदी या कोई और वस्तु जब्त की जाती है तो ऐसी स्थिति में संस्था,व्यक्ति सात दिन के भीतर संबंधित शिकायत निवारण के लिए अतिरिक्त उपायुक्त एवं नोडल अधिकारी व्यय निगरानी सेल को अपील कर सकता है। संयुक्त निदेशक आयकर विभाग में अपील कर राहत प्राप्त कर सकता है।
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