विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आपराधिक धमकी और एससी/एसटी एक्ट से जुड़े एक मामले में तीन आरोपियों को अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी बीर सिंह, संजय और पवन को 25-25 हजार के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक-एक जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया है।
मामला 29 मई 2026 को शिलाई थाना क्षेत्र में दर्ज मामले से जुड़ा है। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएं लगाई गई हैं। अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया कि आरोपियों को जांच में सहयोग करना होगा और किसी भी गवाह को डराने-धमकाने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही आरोपी बिना सूचना दिए अपना पता नहीं बदलेंगे और पुलिस व कोर्ट के निर्देशों का पालन करेंगे। अभियोजन पक्ष को मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई 2026 को होगी।