नगर परिषद तीन वर्ष के लिए 500 रुपये में देगा लाइसेंस
शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर दायरे में पूरी तरह रहेगा प्रतिबंध
संवाद न्यूज एजेंसी
घुमारवीं (बिलासपुर)। स्वास्थ्य खंड घुमारवीं में तंबाकू नियंत्रण को सख्ती से लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। नगर परिषद घुमारवीं क्षेत्र और इसके तहत आने वाली सभी पंचायतों में अब बिना लाइसेंस कोई भी दुकानदार बीड़ी, सिगरेट व तंबाकू उत्पाद नहीं बेच पाएगा। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक जागरूकता अभियान चलाकर दुकानदारों को साफ चेतावनी दी कि बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पादों की बिक्री कानूनन अपराध है और अब इस नियम की कड़ाई से पालना करवाई जाएगी।
अधिकारियों ने बताया कि किसी भी स्कूल, कॉलेज या अन्य शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर दायरे में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या किसी भी प्रकार की धूम्रपान सामग्री बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसे क्षेत्रों में न तो दुकानदारों को तंबाकू उत्पाद बेचने की अनुमति दी जाएगी और न ही लाइसेंस जारी होंगे। इसी तरह अन्य सार्वजनिक स्थानों से 100 मीटर की परिधि में भी तंबाकू सामग्री की बिक्री पर पूरी रोक है। नियम तोड़ने वालों पर कोटपा एक्ट के तहत 10 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि खुले में सिगरेट बेचना गैरकानूनी है। दुकानदार केवल बंद पैक सिगरेट ही बेच सकते हैं, वह भी तभी जब उनके पास नगर परिषद द्वारा जारी वैध लाइसेंस मौजूद हो। विभाग के अनुसार घुमारवीं नगर परिषद तथा सभी पंचायतों के बाजारों में दुकानदारों को इस संबंध में लिखित सूचना दे दी गई है। बीड़ी, सिगरेट या तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए नगर परिषद से 500 रुपये शुल्क देकर लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, जिसकी वैधता तीन वर्ष की होगी। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि यह अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगा, ताकि युवाओं को नशे की लत से दूर रखा जा सके और क्षेत्र में तंबाकू नियंत्रण को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
कोट
घुमारवीं क्षेत्र में तंबाकू नियंत्रण नियमों को सख्ती से लागू करना हमारी प्राथमिकता है। बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। हमारा उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना है।
अनुपम शर्मा, खंड चिकित्सा अधिकारी, घुमारवीं