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Bilaspur News: चिट्टा मामले में पकड़े गए तो पंचायत में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा

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बकरोआ पंचायत की ग्राम सभा में फैसला, बाहरी फेरीवालों पर रोक
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सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा फेंकने पर 200 से 1000 रुपये जुर्माने का प्रस्ताव पारित

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। ग्राम पंचायत बकरोआ में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। पंचायत प्रधान अमित धीमान की अध्यक्षता में हुई बैठक में चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान, स्वच्छता और पंचायत क्षेत्र में बाहरी फेरीवालों के प्रवेश को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। ग्राम सभा में ग्रामीणों ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया।
ग्राम सभा में चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। इसके तहत निर्णय लिया गया कि यदि कोई व्यक्ति चिट्टा के मामले में पकड़ा जाता है तो उसे ग्राम पंचायत की ओर से मिलने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। ग्रामीणों ने नशे के खिलाफ पंचायत स्तर पर सख्ती से कदम उठाने पर सहमति जताई। ग्राम सभा में बाहरी राज्यों से आने वाले फेरीवालों पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया गया। प्रस्ताव के अनुसार पंचायत की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी बाहरी व्यक्ति पंचायत क्षेत्र में सामान बेचने या फेरी लगाने नहीं आ सकेगा। पंचायत स्तर पर इस व्यवस्था की निगरानी की जाएगी।
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पंचायत को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का निर्णय लिया गया। प्रस्ताव के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा फेंकते हुए पकड़े जाने पर पंचायत स्तर पर 200 से 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ग्राम सभा में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने के लिए ग्रामीणों से भी सहयोग की अपील की गई। बैठक में उप प्रधान मनोज कुमार, जिला परिषद सदस्य सुनीता कुमारी, बीडीसी सदस्य चैन सिंह, पंचायत सचिव राजेश कुमार, सभी वार्ड सदस्य और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
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