बिलासपुर। जिला में कुछ शर्तों के साथ होटल-रेस्तरां और ढाबों को खोलने का रास्ता साफ हो गया है। इस बाबत जिला प्रशासन ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। 60 लोगों को ही बैठाने की अनुमति के अलावा कई अन्य गाइडलाइंस के साथ कारोबारी होटल-रेस्तरां चला सकेंगे। जिला उपायुक्त ने शर्तों के अनुसार होटल-रेस्तरां, ढाबा और ब्यूटी पार्लर सहित अन्य कारोबार चलाने की मंजूरी जारी की है। उन्होंने अधिसूचना जारी कर बताया कि जिला बिलासपुर में स्थित होटल हिमाचल प्रदेश के नागरिकों के साथ ही बाहरी राज्यों से कार्यालय कामकाज व व्यवसाय के सिलसिले में आने वाले लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त रेस्टोरेंट, ढाबा, मिठाई की दुकान आदि खानपान से संबंधित जगहों में लोग जाकर भी खानपान कर सकेंगे। बशर्ते कि संबंधित दुकानदार , संस्थान मालिक उपलब्ध कुल बैठने की क्षमता की 60 फीसदी सीट ही एक बार में लोगों के बैठने के लिए उपयोग कर सकेंगे।
वहीं जिला के ब्यूटी पार्लर में ग्राहकों के लिए कई तरह की सेवाओं को शुरू करने की भी मंजूरी दे दी गई है। पार्लर मालिकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि पार्लर के उपकरणों को अच्छी तरह साफ करें। वहीं जिन उपकरणों को साफ न किया जा सकता हो उन्हें सिर्फ एक ही बार उपयोग में लाया जाए। संक्रमण से बचाव के लिए सैनिटाइजेशन, मास्क के उपयोग के साथ ही पार्लर में कुर्सियों के बीच भी कम से कम 2 मीटर की दूरी रखनी होगी। उपायुक्त ने कहा कि सभी कारोबारी सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें। वहीं हर जगह को अच्छे से सैनिटाइज करें ताकि कोरोना जैसी महामारी को हराया जा सके।