-श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकरण होना आवश्यक, जिला कार्यालय में करना होगा आवेदन
-जिला कार्यालय में किया जाएगा आवेदन
संवाद न्यूज एजेंसी
जुखाला (बिलासपुर)।कामगार बोर्ड में पंजीकृत एकल, निराश्रित और दिव्यांग महिलाओं को मकान बनाने के
लिए प्रदेश सरकार तीन लाख रुपये का अनुदान देगी। पात्र महिला का मकान जर्जर अवस्था में हो या मकान न हो, इसके लिए श्रम एवं रोजगार विभाग ने कामगार बोर्ड के नियमों में बदलाव किया है।
हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक नियम 2008 के में संशोधन किया गया है जिसके तहत यह सुविधा दी जा रही है। आवेदन करने के लिए आवेदक को जमीन की जमाबंदी ततिमा, स्थाई निवास का प्रमाण पत्र, पंचायत सचिव या अर्बन लोकल बॉडी की एनओसी, आधार कार्ड, बैंक खाते की प्रतिलिपि, परिवार रजिस्टर की प्रति, कामगार बोर्ड की कॉपी संलग्न करनी होगी। प्रार्थी को यह कागजात लेकर जिला कामगार कार्यालय में आवेदन करना होगा। उसके बाद जिला कामगार कल्याण अधिकारी केस बनाकर कामगार बोर्ड के राज्य सचिव को कामगार बोर्ड के राज्य कार्यालय में आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजेगा। इसके बाद वहां से प्रमाणित होकर आवेदन मुख्यमंत्री को प्रेषित किए जाएंगे। मकान की स्वीकृती मुख्यमंत्री की ओर से की जाएगी। जिला कामगार कल्याण बोर्ड की अधिकारी स्वाति शर्मा ने कहा कि बोर्ड में पंजीकृत एकल, निराश्रित और दिव्यांग महिला, जिसके पास मकान रहने योग्य न हो वह आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए 18 से 59 की आयु तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।