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Bilaspur News: घुमारवीं में मेला मैदान, पुल, अवढानीघाट, टीकरी हेलीपैड के पास होगी पटाखों की बिक्री

Sat, 26 Oct 2024 10:02 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
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- 31 अक्तूबर को रात 8 से 10 बजे तक ही चला सकेंगे पटाखे
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- निगरानी के लिए विशेष दल किए जाएंगे तैनात

संवाद न्यूज एजेंसी
घुमारवीं(बिलासपुर)। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए घुमारवीं में पटाखों की सुरक्षित एवं अनुशासित बिक्री के लिए विशिष्ट स्थानों का निर्धारण किया गया है। इस संबंध में एसडीएम घुमारवीं गौरव चौधरी ने अधिसूचना जारी की है।
अधिसूचना के अनुसार सिर्फ चिन्हित स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी। ताकि शहर में सुरक्षा और जन-सुविधा सुनिश्चित की जा सके। पटाखों की बिक्री के लिए नगर परिषद कार्यालय के पास मेला मैदान, घुमारवीं पुल के पास, अवढानीघाट और टीकरी हेलीपैड के समीप स्थान चिन्हित किए गए हैं। इन स्थानों पर अस्थाई दुकानें स्थापित कर पटाखों की बिक्री की जा सकेगी। चिन्हित स्थलों पर पटाखों की बिक्री के दौरान दुकानदारों को सुरक्षा नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना अनिवार्य होगा। सभी विक्रेताओं को अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए पटाखों का उचित भंडारण करना होगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा सुरक्षा मानकों की अवहेलना पर प्रशासन की ओर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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एसडीएम गौरव चौधरी ने बताया कि यह निर्णय शहर में जनसुरक्षा को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि वे केवल अधिकृत स्थानों से ही पटाखों की खरीद करें और पटाखों का सुरक्षित रूप से उपयोग सुनिश्चित करें। 31 अक्तूबर को पटाखों को रात 8:00 से लेकर रात 10:00 बजे तक पटाखे चलाने की समय अवधि निर्धारित की गई है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और दुर्घटनाओं की आशंका कम हो सके। इसके लिए विशेष निगरानी दल भी तैनात किए जाएंगे, जो कि बिक्री गतिविधियों पर नजर रखेंगे।

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विक्रेताओं को लाइसेंस लेना अनिवार्य
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पटाखों की बिक्री करने के इच्छुक सभी विक्रेता को निर्धारित प्रक्रिया के तहत लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस के पटाखों की बिक्री करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए 29 अक्तूबर से पहले आवेदन कर सकते हैं ।
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इन स्थानों पर रहेगी पाबंदी
एसडीएम गौरव चौधरी ने बताया कि सिविल अस्पताल घुमारवीं, न्यायालय परिसर, बस अड्डा, गांधी चौक और शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में पटाखे बेचने और चलाने पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि 125 डेसीबल से अधिक ध्वनि वाले पटाखे चलाने के ऊपर भी पाबंदी रहेगी। साथ में सभी विभागों को सतर्क पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। इन कदमों से न केवल शहर में सुरक्षा व्यवस्था बनी रहेगी बल्कि जनता को भी सुरक्षित तरीके से पटाखों का आनंद उठाने का अवसर मिलेगा।
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