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जीएसटी, पीजीटी टैक्स न चुकाने पर व्यापारियों से वसूला 2,71 लाख जुर्माना

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घुमारवीं (बिलासपुर)। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने जीएसटी और पैसेंजर गुड्स टैक्स (पीजीटी) के बिना गाड़ियों को दौड़ाने वाले वाहन मालिकों पर शिकंजा कसा है। विभाग की टीम ने घुमारवीं और आसपास के क्षेत्रों में निरीक्षण किया। टीम ने कार्रवाई करते हुए जीएसटी एक्ट के तहत बाहरी राज्य से आए तीन व्यापारियों को बिना बिल के सामान बेचने के लिए 2,55000 जुर्माना लगाया है। वहीं पीजीटी एक्ट के तहत तीन गाड़ियों को 16,800 का टैक्स व जुर्माना लगाया है। ये गाड़ियां पिछले कई वर्षों से बिना टैक्स दिए चल रही थीं।
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राज्य कर व आबकारी घुमारवीं के सहायक आयुक्त प्रेम सिंह कैथ, सहायक राज्य कर व आबकारी अधिकारी ईश्वर दास गुप्ता और निर्देश चौहान व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जगदीश कुमार और विजय कुमार की टीम ने बुधवार को 2,71,800 रुपये जुर्माना लगाया। यह जुर्माना रोड चेकिंग के दौरान व ई-वे बिल की वेरिफिकेशन करने पर लगाया गया। पकड़े गए माल में सेनेटरी गुड्स नमकीन व हार्डवेयर का सामान था। राज्य कर व आबकारी जिला बिलासपुर आयुक्त मनोज डोगरा ने इसकी पुष्टि की है।
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