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Bilaspur News: जिले में दिवाली पर नहीं चलेंगे 125 डीबी से अधिक ध्वनि के पटाखे

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जिला प्रशासन ने जारी किए दिशा-निर्देश, बिना लाइसेंस बिक्री पर होगी कार्रवाई
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बिना अनुमति पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। दिवाली पर्व के दौरान लोगों की सुरक्षा और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन बिलासपुर ने आतिशबाजी को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार ने आदेश जारी किए कि अत्यधिक शोर और बिना अनुमति पटाखों की बिक्री या भंडारण पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 21 अक्तूबर तक प्रभावी रहेंगे।
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जिला दंडाधिकारी ने कहा कि 125 डीबी (एआई) अथवा 145 डीबी (सी) पीके से अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखे पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। साथ ही, शृंखलाबद्ध (लड़ी) पटाखों की स्थिति में शोर सीमा में पांच एलओजी 10 (एन) डीबी की कटौती अनिवार्य होगी। दिवाली के दिन 20 अक्तूबर को केवल रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति होगी। प्रशासन ने विशेष रूप से स्पष्ट किया है कि अस्पताल, शिक्षण संस्थान, न्यायालय एवं धार्मिक स्थलों से 100 मीटर के दायरे में आतिशबाजी सख्ती से निषिद्ध रहेगी। इसके अलावा घनी आबादी या अग्नि संभावित क्षेत्रों में भी पटाखों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। बताया कि कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस पटाखों का भंडारण या बिक्री नहीं करेगा। इस संबंध में सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्रों में पटाखा बिक्री के लिए उपयुक्त स्थल चिहि़नत कर अग्रिम सूचना सार्वजनिक करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासनिक दिशा-निर्देशों का पालन करें और दिवाली को सुरक्षित, प्रदूषण-मुक्त तरीके से मनाएं।
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