- अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, नशा निवारण पर दी जानकारी
-राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण के मुफ्त कानूनी सहायता नंबर भी बताए
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर ने खैरियां में जागरूकता शिविर लगाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सचिव सीनियर जज जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर मनीषा गोयल ने की। कार्यक्रम में तहसील कल्याण अधिकारी घुमारवीं कमलकांत, कानूनी सहायता बचाव अधिवक्ता नरेश कुमार, मधु शर्मा ने बतौर वक्ता शिरकत की।
तहसील कल्याण अधिकारी कमलकांत ने लोगों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सौजन्य से अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, नशा निवारण पर जागरूक किया गया। इसके साथ ही उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति के कल्याण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। पात्र लोगों को इन कल्याणकारी योजनाओं का भरपूर लाभ लेने को कहा। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बारे भी जानकारी दी। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। कानूनी सहायता बचाव अधिवक्ता नरेश कुमार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, के प्रावधानों के बारे में बताया। कानूनी सहायता बचाव अधिवक्ता मधु शर्मा ने राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही योजना नालसा 2015 के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान की।
इस दौरान मनीषा गोयल ने लोगों को विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं मध्यस्थता, लोक अदालत, इत्यादि के बारे में जानकारी दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण के मुफ्त कानूनी सहायता नंबर 15100 के बारे में बताया। कहा कि इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर के मुफ्त कानूनी सहायता अथवा सलाह प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दूरभाष नंबर 01978-221452 पर किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मुफ्त कानूनी सलाह के लिए संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने पोषण अभियान के तहत एक बूटा मां के नाम पर अर्जुन का पौधा लगाया।